ITR Filing: डेडलाइन बीतने की इनको नहीं है कोई फिक्र, ये लोग अब भी बिना जुर्माना भर सकते हैं टैक्स
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Thu, Aug 01, 2024 09:31 AM IST
वित्त वर्ष 2023-24 (Financial Year 2023-24) में अर्जित आय का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए लोग डेडलाइन बढ़ाए जाने का इंतजार करते रहे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 31 जुलाई बीत गई. अब टैक्सपेयर्स को विलंबित इनकम टैक्स (Belated ITR) भरना होगा. इसके लिए उन्हें जुर्माना भी देना होगा. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें डेडलाइन बीतने की कोई फिक्र नहीं है. ये लो अभी भी बिना जुर्माना ITR फाइल कर सकते हैं. यहां जानिए उनके बारे में-
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पहले जानिए Belated ITR की लास्ट डेट
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कितना देना होगा जुर्माना
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बिना पेनल्टी अब भी ITR फाइल कर सकते हैं ये लोग
ऐसे कारोबारी या इंडिविजुअल्स जिनके अकाउंट्स के ऑडिट की जरूरत होती है, उनके लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन अलग होती है. ये लोग 31 अक्टूबर तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं. इनकम टैक्स विभाग की तरफ से इनको 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाता है ताकि वो किसी मान्यता प्राप्त सीए से ऑडिट करवा सकें और उसके बाद अपना आईटीआर फाइल कर सकें.
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